Friday, October 10, 2025
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दिल्ली स्टेशन भगदड़: दो रिमाइंडर के बावजूद पीड़ितों की जानकारी पीएम राहत कोष पोर्टल पर नहीं हुई अपलोड

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे के वाणिज्य विभाग ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के अनुग्रह राशि पोर्टल पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में मारे गए लोगों का विवरण अभी तक अपलोड नहीं किया है। इस संबंध में जबकि पिछले दो महीनों में दो बार प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से रिमाइंडर भेजा जा चुका है। 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीएमओ ने रेल मंत्रालय से कहा था कि वह भगदड़ में मारे गए लोगों और घायलों का विवरण अपलोड करे, ताकि पीएमएनआरएफ से स्वीकृत अनुग्रह राशि वितरित की जा सके। पिछले सप्ताह रेलवे को फिर से विवरण अपलोड करने के लिए कहा गया था। 

18 लोगों की हुई थी भगदड़ में मौत

15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। यह भगदड़ प्रयागराज में महाकुंभ के लिए ट्रेनों में सवार होने के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों की अचानक बढ़ी भारी भीड़ के कारण मची थी। 
इसके बाद 16 फरवरी की सुबह जब भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजन उनके शव लेने अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें नकद रुपये की गड्डियां सौंपी गईं। यह केंद्र की घोषणा के बाद हुआ था जिसमें कहा गया था कि वह मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगा। 

इसके बाद अधिकारियों ने परिजनों से शवों को ले जाने को कहा और यहां तक ​​कि यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को भी तैनात किया गया कि शवों को नकदी के साथ सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। यह पैसा 100 और 500 रुपये के नोटों के बंडलों में वितरित किया गया था।

पीएमओ ने भेजा था रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र

एक सूत्र ने बताया कि पीएमओ ने 18 फरवरी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र भेजा था, जिसमें पीएमएनआरएफ अनुग्रह राशि पोर्टल पर भगदड़ के पीड़ितों का विवरण अपलोड करने को कहा गया था। 

पत्र में कहा गया था, ‘इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि स्वीकृत की है – मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और एनडीएलएस में भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपये।’ यह राशि मृतकों और घायलों के परिजनों को पहले से दिए जा चुके मुआवजे के अतिरिक्त है।

पीएमओ के पत्र में कहा गया है, ‘कृपया ऑनलाइन अनुग्रह राशि पोर्टल पर जाएं और अनुग्रह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जारी करने के लिए पीड़ितों के आवश्यक विवरण दर्ज करें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि बैंक खाते के विवरण वाले दस्तावेज- सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कर पोर्टल पर भी अपलोड किए जाने चाहिए।’ 

एक सूत्र ने कहा कि पीएमओ से पत्र प्राप्त करने के बाद वाणिज्यिक विभाग (दावा) द्वारा मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक को दो पत्र 25 फरवरी और 3 मार्च को भेजे गए। इसके बाद ताजा पत्र पीमओ की ओर से 2 अप्रैल को भेजा गया। 

PMNRF के पोर्टल पर मांगी गई है ये डिटेल

प्रोफार्मा में पीएमओ ने रेलवे घायलों, मृतकों का पूरा नाम, आयु, लिंग, आधार कार्ड, श्रेणी (गंभीर रूप से घायल/मृतक), पिता/पति/पत्नी का नाम, पता, राज्य, जिला, पिन कोड, निकटतम परिजन का नाम, निकटतम परिजन के साथ पीड़ित का संबंध, अनुग्रह राशि पाने के हकदार व्यक्ति का मोबाइल नंबर, अनुग्रह राशि पाने के हकदार बैंक धारक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड सहित विवरण उपलब्ध कराने को कहा है।

गौरतलब है कि घटना के तुरंत बाद रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारतीय रेलवे ने सभी 18 मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिन में 15 घायलों को वितरित किया गया। रेलवे की ओर से यह भी बताया गया था कि भारतीय रेलवे कर्मियों ने प्रत्येक मृतक के परिवारों को उनके घर तक पहुंचाया और उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया।

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