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Delhi High Court ने शशि थरूर को भेजा नोटिस, राजीव चंद्रशेखर ने दायर की थी याचिका

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को एक नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट द्वारा यह नोटिस भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर की याचिका को लेकर भेजी है। दरअसल राजीव चंद्रशेखर ने थरूर के खिलाफ मानहानि की शिकायत को खारिज करने की चुनौती दी थी। 

चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि थरूर ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय टीवी पर “गलत” और “अपमानजनक” टिप्पणी की। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया था जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।

मामले में विचार की जरूरत

इस चुनाव में शशि थरूर ने 16,000 मतों से राजीव चंद्रशेखर को मात दी थी। जस्टिस रविंद्र डुडेजा की पीठ ने थरूर से जवाब मांगा और यह भी कहा कि मामले में विचार करने की जरूरत है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय की गई है। 

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “मामले में सुनवाई की जरूरत है। प्रतिवादी को नोटिस जारी करें जिसका जवाब 15 सितंबर तक दिया जाए।”

राजीव चंद्रशेखर ने चार फरवरी के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था।

निचली अदालत ने शिकायत कर दी थी खारिज

इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि इसमें प्रथम दृष्टया मानहानि का कोई तत्व नहीं बनता। इसलिए अदालत ने थरूर को तलब करने से इंकार कर दिया था। 

हाई कोर्ट में राजीव चंद्रशेखर की याचिका के पक्ष में वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और अमृता पांडा के साथ पेश हुए। उन्होंने कहा कि निचली अदालत का आदेश त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसे साक्ष्यों पर विचार किए बिना पारित किया गया था। आगे तर्क दिया गया था कि थरूर ने चुनावों से पहले राजीव को बदनाम करने की कोशिश की थी जिससे उनकी छवि को चुनाव में नुकसान पहुंचे।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च में उच्च न्यायालय ने शशि थरूर को समन जारी किया था। ऐसा टीवी इंटरव्यू के दौरान उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के चलते हुआ था।

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