Friday, October 10, 2025
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मानहानि केस: तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से मांगी माफी, कहा- मुझे खेद है

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के बारे में किए गए एक पोस्ट के लिए माफी मांग ली। साकेत गोखले ने कुछ साल पहले लक्ष्मी पुरी को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया था कि उन्होंने स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीदी है।

तृणमूल नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें विदेश में राजदूत पुरी द्वारा संपत्ति खरीदने के बारे में गलत और अपुष्ट आरोपों वाले ट्वीट की श्रृंखला डालने पर खेद है। उन्होंने लिखा, ‘मैं 13 और 23 जून 2021 को राजदूत लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ ट्वीट्स की एक श्रृंखला डालने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं, जिसमें विदेश में राजदूत पुरी द्वारा संपत्ति खरीदने के संबंध में गलत और अपुष्ट आरोप थे। इसका मुझे खेद है।’

मानहानि केस में पिछले साल कोर्ट का आया था फैसला

पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय ने लक्ष्मी पुरी को बदनाम करने के लिए साकेत गोखले पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। उच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी द्वारा स्विस संपत्ति खरीद के संबंध में वित्तीय कदाचार जैसे आरोप उनके पति और भाजपा के हरदीप सिंह पुरी पर लक्षित थे। न्यायालय ने गोखले द्वारा बिना सत्यापन के ‘अपमानजनक कंटेन्ट’ प्रकाशित करने को ‘बेहद गैर-जिम्मेदाराना’ माना था।

अदालत ने कहा था कि केवल मुआवजा प्रतिष्ठा को पहुंची चोट पूरी तरह से बहाल नहीं कर सकता। साथ ही कोर्ट ने गोखले को आठ सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि माफीनामे वाला पोस्ट छह महीने तक गोखले के एक्स हैंडल पर रहना चाहिए। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब साकेत गोखले के ट्वीट के बाद लक्ष्मी पुरी ने 2021 में उच्च न्यायालय में मानहानि याचिका दायर की थी।

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