Friday, March 20, 2026
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कोचिंग सेंटर हादसा: जांच CBI को सौंपे जाने के बाद मालिकों ने जमानत के लिए विशेष अदालत का रुख किया

नई दिल्ली: राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर के सह-मालिकों ने सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत मामले में ये आरोपी हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत याचिकाओं पर बुधवार सुनवाई करने वाली है।

प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज बजाज चंदना ने मंगलवार को मामले को बुधवार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। आरोपियों हरींदर, तेजिंदर, परविंदर और सरबजीत ने अधिवक्ताओं कौशलजीत कैत, दक्ष गुप्ता, जतिन गुप्ता और अन्य के माध्यम से जमानत याचिकाएं दायर की हैं।

यह बताया गया है कि हाई कोर्ट के 2 अगस्त, 2024 के आदेश के बाद, तीस हजारी की सत्र अदालत ने 5 अगस्त, 2024 के आदेश द्वारा जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संबंधित अदालत का रुख करने की छूट दी गई थी।

27 जुलाई को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 290 और 3(5) के तहत आरोपियों को 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले, उनकी याचिकाओं को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 31 जुलाई, 2024 को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने आरोपियों को सक्षम अदालत का रुख करने की अनुमति दी है।

ये भी पढ़ेंः कोचिंग सेंटर ‘डेथ चेंबर’ बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी; दिल्ली और केंद्र को भेजा नोटिस

किस आधार पर मांगी है जमानत

आरोपी व्यक्तियों ने जमानत की मांग करते हुए कहा है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और आवेदक अन्य सह-मालिकों के साथ एक अच्छे सामरी (मददगार व्यक्ति) के रूप में स्वयं पुलिस स्टेशन गए थे और जांच अधिकारी की हिरासत में थे, इस तथ्य के बावजूद कि आईओ ने उन्हें फोन तक नहीं किया था, जो स्पष्ट रूप से आवेदकों की अच्छी नीयत को दर्शाता है।

यह भी कहा गया है कि कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही और इस तथ्य को नहीं समझा कि आवेदक ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए केवल बेसमेंट और तीसरी मंजिल को लीज पर दिया था, जो एमसीडी के मानदंडों के अनुसार अनुमेय गतिविधि है।

आरोपियों ने आगे कहा कि जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि धारा 105 (हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या) के तहत दिए गए प्रावधान का आह्वान किसी भी तरह से आवेदक और अन्य सह-मालिकों के खिलाफ मामले के तथ्यों पर ध्यान आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा अपराध करने का “इरादा” नहीं किया था और न ही कोई “ज्ञान” था जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था।

31 जुलाई को जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अदालत को बताया गया है कि अन्य नागरिक एजेंसियों की भूमिका की पूरी तरह से जांच की जा रही है। जांच बहुत शुरुआती चरण में है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जमानत पर रिहाई की मांग करने वाले आरोपी की याचिका खारिज कर दी गई।

इससे पहले एडवोकेट अमित चड्ढा ने आरोपी तेजिंदर, हरविंदर, परविंदर और सरबजीत की ओर से दलीलें रखी थीं।  एडवोकेट चड्ढा ने कहा, वे (आरोपी) उस इमारत के सह-मालिक थे जहां कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया; वे फरार नहीं हुए। वे फरार हो सकते थे, लेकिन वे पुलिस के पास गए। यह उनकी ईमानदारी को दर्शाता है।

पूरा मामला

चड्ढा ने कहा, मामला यह है कि उस जगह को किसी उद्देश्य के लिए पट्टे पर दिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे उद्देश्य के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि यह एमसीडी नियमों का उल्लंघन है। लाइब्रेरी कोर्ट या कॉलेज जितनी बड़ी नहीं है। यह कक्षाओं के बीच पढ़ाई के लिए एक जगह थी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। यह घटना गाद निकलने और बारिश के कारण हुई।चड्ढा ने तर्क दिया कि यह ईश्वर का कृत्य था जिसे अधिकारी टाल सकते थे।

अनिल शर्मा
अनिल शर्माhttp://bolebharat.in
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...
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