Friday, March 20, 2026
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्षी दल प्रस्ताव लाने को तैयार

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्षी दल प्रस्ताव लाने को तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी इसके लिए प्रस्ताव लाने को तैयार है।

नई दिल्लीः विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने को तैयार हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से सोमवार (9 मार्च) को लिखा कि विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस लाने की तैयारी कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि नोटिस का मसौदा तैयार हो चुका है और संभवतः इस सप्ताह के अंत तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्ताव तैयार करने में शामिल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक वरिष्ठ सांसद ने इस कदम को विपक्षी दलों का सामूहिक प्रयास बताया।

टीएमसी नेता ने क्या कहा?

टीएमसी के एक नेता ने पीटीआई को बताया कि “मसौदा तैयार करना और योजना बनाना वास्तव में सभी समान विचारधारा वाले दलों का सामूहिक प्रयास रहा है। दोनों सदनों में इसका क्रियान्वयन भी पूर्ण सहयोगात्मक होगा।” उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने “अपने पद की गरिमा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है।”

कांग्रेस पार्टी भी इस कदम का समर्थन करेगी। विपक्षी दल के इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियां भी इस प्रस्ताव से सहमत बताई जा रही हैं। यह नोटिस कई पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।

विपक्षी सांसदों द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों से हस्ताक्षर एकत्र करना शुरू किए जाने की उम्मीद है। संसदीय नियमों के अनुसार, किसी सदन को हटाने का प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का क्या है नियम?

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है—सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत। हटाने के आधार केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता तक ही सीमित हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को “सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर ही पद से हटाया जा सकता है”। अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में विपक्षी दलों द्वारा सामूहिक रूप से महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के विचार का समर्थन किया था। वह वर्तमान में राज्य में चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

अमरेन्द्र यादव
अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...
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