मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार किया है। हाई कोर्ट उनके खिलाफ लंबित गंभीर मामलों का हवाला देते हुए यह फैसला दिया। दंपति ने तीन दिनों के लिए थाईलैंड के फुकेत जाने की अनुमति मांगी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।
दंपति के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ को बताया कि कुंद्रा ने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। अब मामले को लेकर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
60 करोड़ के फ्रॉड के केस बाद बढ़ी हैं मुश्किलें
दरअसल, एक व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद दंपति की मुश्किलें बढ़ी हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 14 अगस्त को शेट्टी और कुंद्रा के खिलाफ 60.48 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
दीपक कोठारी ने यह आरोप लगाया है कि कुंद्रा ने उन्हें अपनी अब बंद हो चुकी कंपनी में 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए उन्हें राजी किया था, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया गया। कुंद्रा इस मामले में पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष पेश हो चुके हैं।
दंपति के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाता है। दंपति ने अदालत से प्रतिबंधों में ढील देने का आग्रह किया था। उनकी अर्जी में कहा गया था कि कुंद्रा एक व्यवसायी हैं और उन्हें अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है, जबकि शेट्टी, जो एक अभिनेत्री हैं, उन्हें भी अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के चलते अक्सर विदेश जाना पड़ता है।
याचिका में कहा गया है, ‘आवेदकों को अपना व्यवसाय या पेशा जारी रखने का मौलिक अधिकार है और उन्हें ऐसे अवसर (विदेश यात्रा के) देने से मना करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।’ हालाँकि, अदालत ने राहत नहीं दी।
क्या 60 करोड़ के फ्रॉड का मामला?
यह पूरा मामला शिल्पा शेट्टी, उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा और उनकी बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। दीपक कोठारी के अनुसार उनकी राज कुंद्रा से मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से हुई थी। इसके बाद उन्होंने ये पैसे दिए थे। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक कोठारी ने दावा किया है कि शेट्टी और कुंद्रा की कंपनी ने उनसे निवेश के रूप में राशि ट्रांसफर करने को कहा था और फिर मूल राशि सहित मासिक आधार पर रिटर्न का वादा किया था।
कोठारी ने 2015 में दो किश्तों में ये पैसे ट्रांसफर भी किए। पहली किश्त अप्रैल में 31.95 करोड़ रुपये के तौर पर दी गई। इसके बाद सितंबर में 28.53 करोड़ रुपये भेजे गए थे। पूरी रकम ‘बेस्ट डील टीवी’ के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी।
इसके एक साल बाद ही 2016 में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोठारी को पता चला कि कंपनी के खिलाफ एक अन्य निवेशक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में दिवालिया कार्यवाही चल रही है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पैसे वापस पाने के कई प्रयास किए गए लेकिन विफल रहे। कोठारी ने आरोप लगाया कि दंपति ने निवेश के तौर पर जो धनराशि मांगी थी, उसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया।
दूसरी ओर शिल्पा शेट्टी और राद कुंद्रा आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस बयान बताया था कि कंपनी वित्तीय संकट में गई और संबंधित निवेश समझौता पूरी तरह से इक्विटी निवेश की प्रकृति का है। यह भी कहा गया कि इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता और ऑडिटरों ने समय-समय पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुरोध पर विस्तृत नकदी प्रवाह के डिटेल सहित सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा किए हैं।