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बिहार SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड से भी दर्ज करा सकेंगे दावे

पटना: सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, जिन मतदाताओं का नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिया गया है, वे अपने दावे दर्ज करने के लिए अब अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश में कहा, “ऐसे सभी मतदाता, जिनका नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं है, अपने वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नंबर के माध्यम से सूची में अपने नाम और हटाए जाने के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।”

उन्होंने यह भी बताया कि हटाए गए मतदाताओं की सूची सभी ब्लॉक कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की गई है। असंतुष्ट व्यक्ति अपने दावे की अर्जी के साथ अपने आधार कार्ड की एक प्रति जमा कर सकते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे मतदाताओं को नाम दोबारा दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य किए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी जमा करना होगा या नहीं।

65 लाख नाम हटाए गए

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान संभावित गलतियों पर चिंता जताई गई थी। हाल ही में बिहार के सीईओ ने मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित किया था, जिसमें से 36 लाख मतदाताओं को कहीं और स्थानांतरित होने और 22 लाख को मृत बताया गया था।

विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं ने इन “संभावित गलतियों” पर चिंता जताई है और दावा किया है कि कई लोग जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, वे वास्तव में जीवित हैं। बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से, पहले मसौदे में 7.24 करोड़ मतदाताओं को नामांकित किया गया था।

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