Thursday, April 2, 2026
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Bengal Election 2026: दूसरे चरण के 142 सीटों के लिए EC ने जारी की अधिसूचना, एग्जिट पोल पर रोक

Bengal Election 2026: अधिसूचना के अनुसार, दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2026 (गुरुवार) तय की गई है, जिसके अगले दिन 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की आधिकारिक जांच की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 13 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण को लेकर चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2026 (गुरुवार) तय की गई है, जिसके अगले दिन 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की आधिकारिक जांच की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 13 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल 2026 (बुधवार) को मतदान आयोजित किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान का समय सभी निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। यह चरण राज्य के कई अहम विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा, जिनमें करीमपुर, तेहट्टा, पलाशीपारा, कालिगंज, नक्शीपाड़ा, चापड़ा, कृष्णानगर उत्तर, नवद्वीप, कृष्णानगर दक्षिण, शांतिपुर, राणाघाट (उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, दक्षिण), चाकदह, कल्याणी, हरिणघाटा, बगदा, बोंगांव (उत्तर और दक्षिण), गैघाटा, स्वरूपनगर और बदुरिया समेत कुल 142 सीटें शामिल हैं। इनमें से कई सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

Bengal Election 2026: दो चरणों में संपन्न होगा बंगाल चुनाव

गौरतलब है कि बंगाल में दो चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को तो दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में कुल 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में बाकी 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा।

दूसरे चरण के लिए जारी अधिसूचना के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू कर दिया गया है ताकि सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

एग्जिट पोल पर कड़ा प्रतिबंध

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 9 अप्रैल की सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन, प्रकाशन या किसी भी प्रकार के प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 126A के तहत लागू यह रोक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित सभी संचार माध्यमों पर प्रभावी रहेगी और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

अनिल शर्मा
अनिल शर्माhttp://bolebharat.in
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...
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