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जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला जो पाउच या पैकेट में पैक किए जाते हैं, 24 मई, 2024 से एक साल की अवधि के लिए पूरे तेलंगाना राज्य में प्रतिबंधित हैं। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और एक वर्ष तक रहेगा।
इस कारण लिया गया है फैसला
इस निर्णय का उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन की खपत पर अंकुश लगाना है। तंबाकू और निकोटीन जनता के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रतिबंध का उद्देश्य जनता की सुरक्षा करना है।
The Commissioner of Food Safety has issued a notification prohibiting the manufacture, storage, distribution, transportation and sale of / which contains tobacco and nicotine, with effect from 24.05.2024.#HealthyTelangana #NicotineBan pic.twitter.com/IjucPX5HPa
— Commissioner of Food Safety, Telangana (@cfs_telangana) May 26, 2024
साल 2014 में भी लगाया गया था बैन
साल 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद से राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नवंबर 2021 में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध बरकरार रखा था। प्रतिबंध को गुटखा निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने मार्च 2022 में प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।
जनवरी 2023 में राज्य ने बैन की अधिसूचना जारी की थी
सितंबर 2022 में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की रोक लागू रहने तक निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। राज्य ने जनवरी 2023 में गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी। ऐसे में देखना होगा कि नए प्रतिबंध को कैसे लागू किया जाता है। (आईएएनएस)