Aishwarya Rai Bachchan: बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि कुछ लोगों को उनके नाम, तस्वीरों और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बनाई गई अश्लील सामग्री का बिना अनुमति के उपयोग करने से रोका जाए।
क्या है मामला?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, ‘ऐश्वर्या नेशन वेल्थ’ नाम की एक फर्म ने अपने लेटरहेड पर ऐश्वर्या की तस्वीर का उपयोग किया और उन्हें अपना चेयरपर्सन बताया। ऐश्वर्या के वकील संदीप सेठी ने इसे ‘धोखाधड़ी का इरादा’ बताते हुए कोर्ट को बताया कि अभिनेत्री का इस फर्म से कोई संबंध नहीं है।
सेठी ने कोर्ट को यह भी बताया कि अभिनेत्री की कुछ ‘पूरी तरह से अवास्तविक और अंतरंग तस्वीरें’ इंटरनेट पर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा अदालत से कहा कि यह सब चौंकाने वाला है। अभिनेत्री की मॉर्फ्ड तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं। यह सब एआई-जनरेटेड है। ये अंतरंग तस्वीरें हैं, जो पूरी तरह से अवास्तविक हैं…। सेठी ने कहा कि उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व, उनकी समानता का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। वह (प्रतिवादी) मेरे चेहरे और नाम को लगाकर पैसे कमा रहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने संकेत दिया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और व्यक्ति जो बिना अनुमति के ऐश्वर्या की छवि का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ अलग-अलग आदेश पारित करेंगे।
अदालत ने ऐश्वर्या राय की याचिका को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष 7 नवंबर और अदालत के समक्ष 15 जनवरी, 2026 को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया है।
क्या होते हैं ‘पर्सनैलिटी राइट्स’?
पर्सनैलिटी राइट्स किसी व्यक्ति की पहचान की कानूनी सुरक्षा है, जो अक्सर उन मशहूर हस्तियों के लिए लागू होता है, जिनका नाम, छवि या आवाज व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग होने का खतरा होता है। ये अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल व्यक्ति, इन विशेषताओं के मालिक के रूप में, उनके उपयोग से मौद्रिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘गोपनीयता के अधिकार’ के साथ-साथ इन अधिकारों को भी बहुत महत्व मिला है।
पहले भी कई कलाकार ले चुके हैं अदालत की शरण
ऐश्वर्या राय बच्चन ऐसी पहली हस्ती नहीं हैं, जिन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले भी कई सेलिब्रेटी ऐसा कर चुके हैं। इनमें ऐश्वर्या राय के ससुर अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज शामिल हैं।
अमिताभ बच्चन ने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ को लेकर नवंबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे थे। फैसला उनके पक्ष में आया था। कोर्ट ने बिना सहमति के उनके नाम, आवाज, छवि या किसी भी विशेषता के उपयोग पर रोक लगा दी।
2015 में मद्रास हाई कोर्ट ने रजनीकांत के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप ‘मैं हूँ रजनीकांत’ नामक फिल्म की रिलीज़ रोक दी गई, जिसने अभिनेता के नाम और स्टाइल का बिना अनुमति के उपयोग किया था।
इसी तरह सितंबर 2023 में कोर्ट ने अनिल कपूर के पक्ष में भी ऐसा ही फैसला दिया था। अनिल कपूर ने तर्क दिया था कि कई पक्ष उनकी फिल्मों के डायलॉग्स जैसे ‘झकास,’ ‘लखन,’ ‘मिस्टर इंडिया,’ ‘मजनू भाई’ और ‘नायक’ का बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल कर रहे थे।
जैकी श्रॉफ भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 2024 में कोर्ट पहुंचे थे। तब अदालत ने जैकी श्रॉफ के पक्ष में फैसला सुनाया और ‘ठुगेश’ नामक एक चैनल पर ‘जैकी श्रॉफ इज सैवेज’, ‘जैकी श्रॉफ ठग लाइफ’ शीर्षक वाले एक यूट्यूब वीडियो को हटाने का आदेश दिया था।