लखनऊः कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता विग्नेश शिशिर ने राहुल की दोहरी नागरिकता को लेकर दावा किया था।
कर्नाटक के विग्नेश ने राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका पहले निचली अदालत में दायर की थी। वहां पर याचिका रद्द होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश की नागरिकता है।
राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में FIR के आदेश
अदालत की कार्यवाही के बाद एक बयान में शिशिर ने कहा कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि अदालत ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन को गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। विग्नेश ने इसे ” ब्रिटिश नागरिकता का मामला ” बताया है।
उन्होंने इस घटनाक्रम को “ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय” बताया। विग्नेश ने आगे कहा कि अदालत का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित और व्यापक जनहित में लिया गया है।
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शिशिर ने इस बाबत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट की। इस पोस्ट में लिखा ” एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मेरी याचिका स्वीकार कर ली और उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित कोतवाली पुलिस स्टेशन को सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। “
इलाहाबाद हाई कोर्ट का धन्यवाद…
उन्होंने आगे लिखा “मैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।…”
भाजपा नेता ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद कहा जिन्होंने अदालत के सामने पेश किए जाने वाले गोपनीय दस्तावेजों की मंजूरी दी।
इस मामले में हालांकि, अभी तक राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मुश्किल बढ़ सकती है।
शिशिर ने दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेज और ईमेल हैं जो यह दिखाते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। इसके चलते वह भारत में चुनाव लड़ने या लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य हैं।
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